बीएसपी नेता का शव पार्टी के दफ्तर में नहीं दफनाया जा सकता : हाईकोर्ट

मायावती के सहयोगी तमिलनाडु के पार्टी प्रमुख के आर्मस्ट्रांग की हत्या, मद्रास हाईकोर्ट ने उनका शव बीएसपी आफिस में दफनाने की मांग अस्वीकार की
चेन्नई:
बीएसपी (BSP) के तमिलनाडु प्रमुख के आर्मस्ट्रांग (k armstrong) के शव को राज्य की राजधानी में पार्टी के कार्यालय में नहीं दफनाया जा सकता. मद्रास हाईकोर्ट ने आज डीएमके सरकार के रुख को बरकरार रखते हुए यह फैसला सुनाया. आर्मस्ट्रांग की शुक्रवार को चेन्नई में उनके घर के पास हत्या कर दी गई थी

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कोर्ट ने कहा कि के आर्मस्ट्रांग के शव को निकट के तिरुवल्लुवर जिले में एक एकड़ निजी स्वामित्व वाले भूखंड में दफनाया जा सकता है. कोर्ट ने कहा कि बीएसपी समर्थकों द्वारा शवयात्रा शांतिपूर्ण तरीके से निकाली जानी चाहिए.
इससे पहले मृत बीएसपी नेता की पत्नी के पोरकोडी ने कोर्ट में याचिका दायर करके शव को चेन्नई में पार्टी के दफ्तर में दफनाने की इजाजत मांगी थी. याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया कि 2,600 वर्ग फीट जगह बीजेपी के स्वामित्व में है.

तमिलनाडु सरकार की ओर से पेश हुए अतिरिक्त महाधिवक्ता जे रविंद्रन ने याचिका का विरोध किया. बार एंड बेंच के मुताबिक उन्होंने कहा कि, “यह एक आवासीय क्षेत्र है. गुण-दोष में जाए बिना हमने बीएसपी कार्यालय और उनके आवास के करीब 2,000 वर्ग फीट के तीन स्थानों की पहचान की है, जिन्हें वे दफनाने या स्मारक बनाने के लिए चुन सकते हैं, जो भी वे चाहें.”
जस्टिस वी भवानी सुब्बारायण ने कहा कि दफनाने की इजाजत केवल पूर्व-अधिसूचित स्थानों पर ही है और याचिकाकर्ताओं को राज्य सरकार की अनुमति की आवश्यकता होगी.

रविन्द्रन ने कहा, “हमने पहले ही उनकी मांग को खारिज करते हुए एक सरकारी आदेश पारित कर दिया है क्योंकि यह एक प्राथमिक आवासीय क्षेत्र है, घनी आबादी है, अपर्याप्त पहुंच मार्ग है, और इमारत के पास भी अपेक्षित इजाजत नहीं है.”

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