NDTV को पुणे पोर्शे मामले में नाबालिग आरोपी के लिखे गए निबंध की डिटेल मिली है. नाबालिग ने लिखा कि लोगों को ट्रैफिक नियमों का पालन करना चाहिए. उसने कहा कि ऐसे हादसे होने पर पुलिस में जाने के बजाय भागने से परेशानी बढ़ सकती है.
पुणे पोर्शे हिट एंड रन मामले में 42 दिन बाद नाबालिग आरोपी ने जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड की शर्त पूरी करते हुए सड़क हादसे पर 300 शब्दों का निबंध लिखकर सबमिट कर दिया है. 18-19 मई की रात नाबालिग ने नशे में तेज रफ्तार पोर्शे कार से बाइक सवार युवक-युवती को रौंद दिया था. 25 जून को बॉम्बे हाईकोर्ट ने नाबालिग आरोपी को जमानत दी थी. कोर्ट ने जमानत देते हुए कहा था कि आरोपी जुवेनाइल बोर्ड के आदेश की सभी शर्तें पूरी करेगा. रिपोर्ट के मुताबिक, जुवेनाइल होम (बाल सुधार गृह से) निकलने के बाद नाबालिग आरोपी ने 3 जुलाई को 300 शब्दों का निबंध लिखने की शर्त पूरी की.