दिल्ली हार्टकोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया है
दिल्ली उच्च न्यायालय(Delhi High Court) ने ईडी की याचिका पर आदेश सुनाने तक अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) को जमानत देने के ट्रायल कोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी. दिल्ली उच्च न्यायालय ने निचली अदालत के आदेश पर रोक लगाने की मांग करने वाली ईडी की याचिका पर आदेश सुरक्षित रख लिया. ED की याचिका पर 25 जून को HC का आदेश आ सकता है
अब अरविंद केजरीवाल आज जेल से बाहर नहीं आ पाएंगे. गुरुवार को केजरीवाल को दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने जमानत दो दे थी, लेकिन शुक्रवार को इस मामले में ट्विस्ट आया. दिल्ली हाई कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय (ED) की याचिका पर सुनवाई पूरी होने तक उनकी जमानत पर रोक लगा दी
ईडी का प्रतिनिधित्व कर रहे अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल (एएसजी) एसवी राजू ने श्री केजरीवाल को जमानत देने के ट्रायल कोर्ट के फैसले के खिलाफ दलील दी. न्यायमूर्ति सुधीर कुमार जैन और रविंदर डुडेजा की पीठ के समक्ष श्री राजू ने कहा, “ट्रायल कोर्ट का आदेश पूरी तरह से त्रुटिपूर्ण है. अदालत ने कहा कि कोई प्रत्यक्ष सबूत नहीं है. यह अदालत का गलत बयान है.